Prime minister : प्रधानमंत्री
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु जी थे| 15 अगस्त 1947 को लार्ड माउंटबेटन ने नेहरु जी को शपथ दिलाई थी| नेहरु ने लगातार 17 साल तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किये है| 1947 से लेकर अभी तक 14 प्रधानमंत्री हो चुके है|
भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है| PM के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होता है| जो राष्ट्रपति को उनके कामो और सलाह देने का कार्य करती है| भारत के 14 वे तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी है| मोदी जी को स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चलाये| प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है|
प्रधानमंत्री के कार्य : work of prime minister
प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद होता है और प्रधानमंत्री देश की संसद का सदस्य भी होता है| वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है|
- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठको की अध्यक्षता करते है|
- वह संसद में सरकारी नीतियों को पेश करते है|
- वह विभिन्न केन्द्रीय विभागों का समन्वय भी करते है|
- वे विभिन्न मंत्रालय का सामान्य पर्यवेक्षण भी करते है|
- वे कोई भी मंत्री चुन सकते है|
- मंत्रिमंडल के मंत्री, परिवहन, वित्त, और विदेश मामलो जैसे मंत्रालयों को नियंत्रित करते है आदि|
- प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को भंग करने और ने चुनाव करवाए जाने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते है|
- मंत्रियो द्वारा किये गए सभी कार्यो की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देना|
- कोई भी आपातकाल या विदेश निति आदि के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना|
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री : first women prime minister of India :-
भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी थी | इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवम्बर 1917 को हुआ था| वह नेहरु जी की बेटी थी| 1966 में इंदिरा गाँधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी| उसके बाद 1980 में भी इनका चयन हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हो गयी थी|
प्रधानमंत्री बनने की योग्यता : eligibility to become prime minister
भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री कोई भी जाति, संप्रदाय, और धर्म का हो सकता है| प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदस्य को सांसद में 272 सीटो की बहुमत मिलनी चाहिए और आम तौर पर देखा जाता है की जो लोकसभा में बहुमत हासिल करता है उसके राजनितिक पार्टी के दल का नेता होता है| प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् का नेता होता है| संविधान का अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है|
- अगर नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया व्यक्ति न लोकसभा का है न राज्यसभा का तो use 6 महीने के अन्दर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा|
- अगर वह लोकसभा का सदस्य है और उसकी उम्र 25 से ज्यादा हो गया है तो वह प्रधानमंत्री बन सकता है|
- और वह अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए|
प्रधानमंत्री को वोट : vote for prime minister
भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा चुने गये सांसदों द्वारा किया जाता है| प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले राजनितिक दल का नेता होता है| भारत सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली में सरकार की कार्यकारी शक्तिया प्रधानमंत्री के हाथो में होती है|
प्रधानमंत्री के कर्तव्य : duties of prime minister
- मंत्रियो की गतिविधियों को देखना और निर्देशित करना|
- राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देकर पुरे मंत्रिमंडल को हटाने की सलाह देना|
- मंत्रिमंडल के मंत्रियो का चुनाव करना और हटाना|
- मंत्रिमंडल के मंत्रियो के काम की निगरानी
- मंत्रियो के काम काज में बदलाव करना आदि|
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