UPSC CSE Toper 2024 : इस साल का upsc का टॉपर आदित्य श्रीवास्तव
UPSC CSE Toper 2024 : लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर – सिविल सर्विसेज में 1016 कैंडिडेट चयन हुआ ,जिनमे से 180 IAS और उनमे से 200 IPS बनेंगे अब जानते है कि टॉपर आदित्य ने अपनी पढाई लखनऊ के प्राइवेट स्कूल CMS अलीगज से किया है | पिछले साल आदित्य की 216 रैक थी |
UPSC ने मगल वार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सन 2023 का रिजल्ट जरी किया | इस रिजल्ट में 1016 कैंडिडेटस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ( IAS ) , इंडियन पुलिस सर्विस ( IPS ) और इंडियन फारेन सर्विश (IFS) के लिए चयन हुआ | इस बार के परीक्षा से 180 IAS और 200 IPS अफसर बन कर तैयार होगा | लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने पुरे भारत में पहला स्थान ग्रहण किया है | वही अनिमेष प्रधान दूसरा और अनन्य रेड्डी को पुरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है |
इससे पहले की एग्जाम में आदित्य ने 216 स्थान प्राप्त किया था – अभी वर्तमान में वो हैदराबाद में IPS ट्रेनिग अकेडमी में प्रशिक्षण कर रहे है | आदित्य श्रीवास्तव ने सन 2014 में 12 कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और उसमे 98.4% अंक के साथ पास किया |
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC ) –
परिचय –
- भारत के संविधान अनुच्छेद -312 के अनुसार संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाए या एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है |
- इन सभी अखिल भारतीय सेवाओ में भर्ती लोक आयोग या UPSC के द्वारा किया जाता है
- .राज्य के स्तर पर प्रशासनिक सेवाओ हेतु राज्य लोक सेवा या SPSC के द्वारा भर्ती किया जाता है |
- संग लोक सेवा आयोग द्वारा भारत में केन्द्रीय स्तर पर भर्ती होता है |
- भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद -315 से अनुच्छेद 323 के अनुसार संग लोक सेवा आयोग की संरचना ,उसके सदस्य की नियुक्ति और उनको पद हटाने तथा संग लोक सेवा आयोग की शक्तिया कितनी है और उनके कार्यो से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है |
- यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है यह भारत के सविधान का एक निकाय या संस्थान है |
- जिस प्रकार केंद्र में संग लोक सेवा आयोग (UPSC) होता है उसी प्रकार राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग ( SPSC)होता है |
सविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के अनुशार SPSC के संरचना के बारे में ,उसके सदस्यों की नियुक्ति और उसके बाद से हटना तथा SPSC को क्या क्या शक्तिया मिलता है और उसके कार्यो के बारे में प्रावधान बताया गया है |
विधान के अनुकूल व्यवस्था
- संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है |
- संग लोक सेवा आयोग (UPSC ) और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद ग्रहण करना एवं उसके कार्य के बारे में अनुच्छेद 316 में इसके बारे में वर्णन मिलता है |
- UPSC वह SPSC दोनों के सदस्यों को उसके पद से हटना और निलाबित करना अनुच्छेद 317 में उसके बारे में बताया गया है |
- UPSC वह SPSC आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की क्या क्या शर्ते हेतु नियम बनाने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 318 में किया गया है |
- अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर बाद पर नही रह सकता है |
- लोक सेवा आयोग या UPSC के कार्यो का वर्णन अनुच्छेद 320 में किया गया है |
- आगे और लोक सेवा आयोग के कार्यो को कैसे विस्तार किया जाये इसके बारे में अनुच्छेद 321 में बताया है |
- लोक सेवा आयोग (UPSC ) में कितना पैसा खपत होता है उसके बारे में अनुच्छेद 322 में वर्णन मिलता है |
- अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों का रिपोर्ट के बारे में बताया गया है |
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