Minimata Mahtari Saving Scheme | मिनी माता महतारी जतन योजना
Minimata Mahtari Saving Scheme : मिनी माता महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिको को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है | इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारो में गर्भवती महिलाओ को प्रसव के दौरान होने वाली आर्थिकी परिशानियो से राहत देना है | यह योजना छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित है और इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिको को 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी |
Minimata Mahtari Saving Scheme : यह राशि गर्भावस्थ और प्रसव के समय होने वाली खर्चो को पूरा करने में सहायता करती है | इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिको को ही मिलता है | इस योजना के तहत महिला श्रमिको को 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है | इस योजना का नाम पहले भागिनी प्रसूति सहायता योजना था जिसे बाद में बदलकर मिनीमाता महतारी जतन योजना कर दिया गया है |

पात्रता मापदंड
- लाभार्थी के पति या पत्नी का छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीकरण आवश्यक है |
- महिला कामगार के गर्भवती होने का अधिकृत सत्यापन चिकित्सक , ANM या मितानिन द्वारा किया जाना अनिवार्य है |
- सार्वजनिक और सरकारी संस्थान में काम करने वाले श्रमिको की पत्नियों को इस योजना का लाभ नही मिलेगा |
- प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो प्रसव के लिए ही मिलेगा |
- पंजीकरण के 90 दिनो के बाद लाभ के लिए पात्रता |Minimata Mahtari Saving Scheme
आवश्यक दस्तावेज
- महिला आवेदक का BPL राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो | Minimata Mahtari Saving Scheme
कैसे करें आवेदन
Minimata Mahtari Saving Scheme : मिनी माता महतारी जतन योजना के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारिक वेबसाईट government of Chhattisgarh वेबसाईट में जाकर आवेदन कर सकते है | इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला या उसके पति को छतीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है |
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