chhattisagrh news | पति – पत्नी और कोर्ट
chhattisagrh news : यह हैरान कर देने वाला मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले का है जहाँ पर तालक के एक मामले में प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा की बिना किसी चिकित्सकिय प्रमाण के पति पर नपुंसकता जैसे गंभीर आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है | यह तालक का एक अवैध आधार है इसे हाई कोर्ट ने तलक का अवैध आधार बताया है | बता दें की पति ने जांजगीर चांपा फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी | bilaspur news
chhattisagrh news : हाई कोर्ट ने पति को राहत देते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय को गंभीर त्रुटी माना है और इसे रद्द कर दिया | कोर्ट ने कहा पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोप को सिद्ध किया है | ऐसे में विवाह को बनाये रखना न्याय और विधि के अनुरूप नही होगा | जांजगीर चांपा में रहने वाले व्यक्ति की शादी 2 जून साल 2013 में हुयी थी पति पेशे से के शिक्षाकर्मी है जबकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है | विवाह के कुछ समय बाद पत्नी पति पर नौकरी छोड़ने के या तबादला कराने का दबाव बना रही थी |

chhattisagrh news : साल 2017 से दोनों पूरी तरह से अलग रह रहे थे सात साल बाद पति ने वर्ष 2022 में फैमिली कोर्ट में तालक की मांग करते हुए आवेदन लगाया | सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति पर आरोप लगाया की वह यौन सम्बन्ध बनाने में असमर्थ है | लेकिन उसने स्वीकार किया की उसके पास इस दावे का कोई मेडिकल प्रमाण नही है | वही पति ने बताया की पत्नी ने उस पर पड़ोसन के साथ अवैध सम्बन्ध बनाने का आरोप लगाया |
chhattisagrh news : पति पत्नी के बिच अनबन को लेकर सामाजिक बैठक में भी महिला सुलाह कराने की कोशिश के रहे अपने पति जीजा के साथ झगडा का लिया था | साथ ही पत्नी ने पति पर पडोसी महिला के साथ अवैध सम्बन्ध का झूठा आरोप लगाया था | मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा की यह गंभीर क्रूरता की श्रेणी में आता है |
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की किसी व्यक्ति पर बिना सबूत के नपुंसकता का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है | यह आरोप न केवल मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है बल्कि इसका पति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है | bilaspur news
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