Amit Shah introduced Loksabha Bill 2025 : लोकसभा में पेश हुआ 3 बिल PM-CM को अब पद से हटाया जा सकता है अगर सजा का प्रावधान 5 साल से ज्यादा का हो देखिये पूरी खबर
Lok Sabha news : आज याने की 20 अगस्त 2025 को लोकसभा (loksabha news ) में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के द्वारा 3 बिल (Amit Shah introduced Loksabha Bill 2025) पेश किये गए | यह बिल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने वाले बिल है | इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री , मुख्यमंत्री , अन्य कोई भी मंत्री ऐसे किसी क्राइम में गिरफ्तार या 30 दिन की हिरासत में रहता है और उसमे सजा का प्रावधान 5 साल या उससे अधिक हो तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा |

Amit Shah introduced Loksabha Bill 2025 : इन तीनो विधेयको (Loksabha Bill 2025) को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ | इसको लेकर अमित शाह(Amit Shah) के ऊपर कागज के गोले विपक्ष के द्वारा फेंके गए | उसके बाद गृहमंत्री ने इन तीनो बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दी |ये तीनों बिल अलग-अलग इसलिए लाए गए,क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग-अलग प्रावधान शामिल है |
गृहमंत्री ने पेश किये 3 बिल
पहला बिल:– 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 | जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लागू होगा |
दूसरा बिल:– गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025 | जो केंद्र शासित राज्यों पर लागू होगा |
तीसरा बिल:- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 |जो जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा |
1. Government of Union Territories (Amendment) Bill 2025
Loksabha Bill 2025 :- केंद्र सरकार के अनुसार,अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट, 1963 (1963 का 20) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाने का कोई प्रावधान शामिल नहीं है | इसलिए अब ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट (Government of Union Territories (Amendment) Bill 2025) , 1963 की धारा 45 में संशोधन किया जायेगा |
2. 130th Constitutional Amendment Bill 2025
केंद्र ने कहा की संविधान में किसी भी मंत्री को उनके पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो |
130th Constitutional Amendment Bill 2025 : इसलिए अब प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन किया जायेगा |
3. Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill 2025
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किये गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान शामिल नहीं है| जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill 2025) , 2019 की धारा 54 में संशोधन से गंभीर आपराधिक केस में हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान हो जायेगा |
इस बिल को अभी JPC के पास भेज दिया गया है | इस पर चर्चा के बाद इसे पूर्णतः राष्ट्रपति के सहमती के बाद लागू कर दिया जायेगा | ऐसे ही और खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे |
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